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    खाद्य सुरक्षा और कार्यात्मक ई-पी.ओ.एस

    • दिनांक : 09/10/2013 -
    • सेक्टर: खाद्य और नागरिक आपूर्ति

    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 1 दिसंबर 2015 से प्रभावी। दमन और दीव जिलों के श्रेणीवार खाद्यान्न 5 किलोग्राम के हकदार हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्ड धारकों को उनकी पात्रता के अनुसार समय पर और उचित अनाज का वितरण सुनिश्चित करना।

    लाभार्थी:

    भारतीय नागरिक

    लाभ:

    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्ड धारकों को उनकी पात्रता के अनुसार समय पर और उचित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए। चावल @ रु। 3 / - प्रति किग्रा और 2.800 किग्रा। गेहूं का @ रु। 2 / - प्रति किलो। रियायती कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह

    आवेदन कैसे करें

    http://dfpd.nic.in